कोयला लेवी घोटाला...सूर्यकांत के करीबी को नहीं मिली बेल:पैसे पहुंचाने का काम करता था देवेंद्र डडसेना;हाईकोर्ट बोला-आर्थिक अपराध समाज और अर्थव्यवस्था के लिए घातक

कोयला लेवी घोटाला...सूर्यकांत के करीबी को नहीं मिली बेल:पैसे पहुंचाने का काम करता था देवेंद्र डडसेना;हाईकोर्ट बोला-आर्थिक अपराध समाज और अर्थव्यवस्था के लिए घातक

कोयला लेवी घोटाला...सूर्यकांत के करीबी को नहीं मिली बेल:पैसे पहुंचाने का काम करता था देवेंद्र डडसेना;हाईकोर्ट बोला-आर्थिक अपराध समाज और अर्थव्यवस्था के लिए घातक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले के सरगना सूर्यकांत तिवारी के करीबी आरोपी देवेंद्र डडसेना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में जमानत देने में विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है। यह समाज और अर्थव्यवस्था के लिए घातक है।

कोयला घोटाले में EOW और ACB ने आईपीसी की धारा 384, 420, 120-बी, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में सामने आया कि कोयला परिवहन पर अवैध वसूली का बड़ा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। इस नेटवर्क के तहत प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी।

जांच एजेंसियों के अनुसार, जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच इस सिंडिकेट की ओर से करीब 540 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। इस पूरे मामले में कई नौकरशाह, कारोबारी और अन्य लोग शामिल पाए गए हैं।